आंशिक रकम न मिलने पर भी बैनामा अमान्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा है कि किसी संपत्ति का पूरा मूल्य चुकाए बिना, बैनामे (विक्रय विलेख) का पंजीकरण वैध माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति के विक्रय मूल्य…












