
संतान का भरण पोषण करना पिता का कर्तव्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अचल सचदेव की एकल पीठ ने कहा कि विवाह किए बिना जन्म लेने वाली संतान और उसकी मां भरण पोषण पाने की अधिकारी है। विवाह प्रमाण पत्र के अभाव में उन्हें भटकने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी वैध या अवैध संतान का भरण पोषण करे।
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Source: न्यूज़लाइन ब्यूरो



