सास को बेदखल करना कानूनन उचित नहीं : हाईकोर्ट

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने घरेलू हिंसा से जुड़े मामले में कहा है कि यदि सास अपनी पुत्र वधु के साथ साझा तौर पर रह रही है तो केवल इस आधार पर सास को वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता कि मकान पुत्र वधु के नाम पर है।
पीठ ने कहा कि सास-ससुर और पुत्र वधु के एक साथ उसी मकान में रहते हुए उनके बीच घरेलू संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति को किरायेदार बना कर सास को अप्रत्यक्ष रूप से बेदखल करना कानूनन उचित नहीं है।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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