बिना नोटिस राशनकार्ड निरस्त नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने कहा है कि बिना नोटिस राशन कार्ड को निरस्त करना अवैध है। कोर्ट ने शामली निवासी कलम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए याची के राशन कार्ड निरस्तीकरण आदेश को रद्द कर दिया और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से बहाल करने एवं उसका नवीनीकरण कर जारी करने का आदेश दिया।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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