हत्या में दोषसिद्धि के लिए ठोस सबूत जरूरी : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि केवल मृतक को पकड़ने की भूमिका के आधार पर किसी को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन पक्ष को साझा मंशा, पूर्व…












