बिना कारण आवेदन खारिज करना असंवैधानिक : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को बिना ठोस कारण बताए खारिज करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा…












