आईटीआर भरने में देरी पर लगेगा पांच हजार तक जुर्माना

आयकर रिटर्न (आईटीआर) समय पर दाखिल करने में चूक होने पर जुर्माने के रूप में एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक पांच लाख रुपये तक की कुल आय वाले करदाताओं को अधिकतम एक हजार रुपये, जबकि कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक होने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना विलंब शुल्क के रूप में अदा करना पड़ेगा। इसके साथ ही ऐसे करदाताओं को विलंबित रिटर्न भी दाखिल करना होगा।
कमला नगर आगरा के सीए राकेश अग्रवाल ने बताया कि सामान्यतः 31 जुलाई तक सभी करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए, लेकिन बजट में किए गए संशोधनों के अनुसार गैर ऑडिट वाले व्यवसायी, पेशेवर और कुछ ट्रस्ट 31 अगस्त 2026 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
संजय प्लेस स्थित सीए विवेक जैन ने बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद अपने रिटर्न को 30 दिनों के भीतर ई-वैरिफिकेशन करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं करने पर दाखिल किया गया रिटर्न अमान्य समझा जाता है और टैक्स रिफंड अटकने से रिफंड में समस्या आ सकती है।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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