थर्ड पार्टी को नहीं मिलेगी वसीयत व मुख्तारनामा की नकल

जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सदर तहसील आगरा में आने वाले किसी भी तीसरे पक्षकार (थर्ड पार्टी) को अब निबंधन विभाग के अभिलेखागार से वसीयत और मुख्तारनामा(पावर ऑफ अटॉर्नी) की नकल नहीं मिल रही है।…












