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जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सदर तहसील आगरा में आने वाले किसी भी तीसरे पक्षकार (थर्ड पार्टी) को अब निबंधन विभाग के अभिलेखागार से वसीयत और मुख्तारनामा(पावर ऑफ अटॉर्नी) की नकल नहीं मिल रही है।
नकल प्राप्त करने के लिए निबंधन विभाग द्वारा वसीयत और मुख्तारनामा करने वाले पक्षकारों के पहचान पत्र की फोटोस्टेट प्रति और एक पासपोर्ट साइज फोटो को आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहचान पत्र और फोटो के बिना इन दस्तावेजों की नकल जारी नहीं की जा रही है।
उपायुक्त स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन योगेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वसीयत और मुख्तारनामा की नकल के संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से यह कड़ा कदम उठाया गया है। जो भी व्यक्ति इन दस्तावेजों की नकल जारी कराना चाहते हैं, उन्हें नकल प्राप्त करने के आवेदन के साथ वसीयत और मुख्तारनामा करने वाले पक्षकारों का पहचान पत्र और एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra