विभागीय अनुमति के बिना दूसरा विवाह करना गंभीर कदाचार

ADVERTISEMENT
Digital Chacha Advertisement

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश कुमार की एकल पीठ ने कहा है कि पहली पत्नी के जीवित रहते हुए, विभागीय अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह करना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नियमों का उल्लंघन है। इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

ADVERTISEMENT
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *