
वयस्कों का मर्जी से शादी करना अपराध नहीं : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वयस्कों का अपनी पसंद और मर्जी से शादी करना अपराध नहीं है। ऐसे मामलों में पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
पीठ ने उत्तर प्रदेश के भदोई निवासी एक विवाहित जोड़े की याचिका पर सुनवाई के बाद अपहरण से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द करते हुए पुलिस और युवती के पिता पर जुर्माना भी लगाया।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



