
गवाहों के बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग हो : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों की जांच में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 के तहत गवाहों के बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करने पर विचार करें।
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पीठ ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में दुष्कर्म को छोड़कर अन्य मामलों में गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग वैकल्पिक रखी गई है। इससे कई विवेचना अधिकारी इसका दुरुपयोग करते हैं और केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट की नकल उतार कर या अपनी मर्जी से बयान लिख लेते हैं। इससे निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न होता है।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



