रेलवे में प्रमोशन के लिए अब दो साल नियमित सेवा जरूरी नहीं

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भारतीय रेलवे में प्रमोशन के लिए दो साल की नियमित सेवा की अनिवार्यता नहीं होगी। उच्च ग्रेड में प्रमोशन के लिए आवश्यक न्यूनतम 2 साल की सेवा (रेजिडेंसी पीरियड) की शर्त अब रिक्ति मूल्यांकन की निर्धारित अवधि के भीतर पूरी होने पर प्रोन्नति मिल जाएगी। उपनिदेशक स्थापना अजय गोयल के अनुसार पुराने बंद हो चुके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। यह नया नियम वर्तमान और आगामी सभी प्रमोशन प्रक्रियाओं पर लागू होगा।
रेलवे बोर्ड की ओर से 10 अगस्त को जारी एक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सिलेक्शन पोस्ट यानी लिखित परीक्षा और योग्यता के आधार पर होने वाले प्रमोशन में दो साल की सेवा शर्त 15 महीने और नॉन सिलेक्शन पोस्ट यानी वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर होने वाले प्रमोशन में यह शर्त 12 महीने के रिक्ति मूल्यांकन चक्र के भीतर पूरी होनी अनिवार्य होगी।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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