बी क्लास हिस्ट्रीशीट खोलना स्वतंत्रता पर हमला : इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि बिना ठोस आधार के किसी व्यक्ति की बी क्लास हिस्ट्रीशीट खोलना उसकी स्वतंत्रता पर हमला है। हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को गंभीरता से विचार करना होगा।
पीठ ने कहा कि बी क्लास हिस्ट्रीशीट पेशेवर अपराधियों के लिए होती है। किसी व्यक्ति के खिलाफ अलग-अलग प्रकृति के मुकदमे होना, उसे पेशेवर अपराधी मानने के लिए पर्याप्त नहीं है।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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