नोटिस मिलने के 15 दिन बाद दाखिल हो सकती है चेक बाउंस की शिकायत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ में कहा कि चेक जारी करने वाले को कानूनी नोटिस मिलने के बाद भुगतान के लिए दी गई 15 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले शिकायत दाखिल नहीं की जा सकती।
पीठ ने इसी आधार पर आरोपी को तलब करने का मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नए सिरे से शिकायत दाखिल करने की छूट दी है।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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