बिना कारण आवेदन खारिज करना असंवैधानिक : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को बिना ठोस कारण बताए खारिज करना असंवैधानिक है।
कोर्ट ने कहा कि केवल विभागीय वेबसाइट पर साक्ष्य अभाव लिख कर आवेदन निरस्त करना पर्याप्त नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों को कारणयुक्त आदेश पारित कर उसकी प्रति आवेदनकर्ता को उपलब्ध करानी होगी। कोर्ट ने यह आदेश मथुरा निवासी आलोक ढांगर और उनकी बहन की याचिका पर दिया।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *