गृह कर जमा करने के लिए उठाएं ओटीएस का लाभ

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आगरा नगर निगम के पुराने बकाया गृह कर, जल कर और सीवर कर की वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू हो गई है। इस योजना के तहत एक अप्रैल तक देय ब्याज की राशि माफ की जाएगी। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 तक आवेदन किए जा सकेंगे।
नगर निगम की प्रभारी गृह कर श्रद्धा पांडेय ने बताया कि ओटीएस योजना में तीन किस्तों में बकाया जमा करने की सुविधा रहेगी। करदाता अपने बकाया बिल जमा करने के लिए नगर निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। ओटीएस में 15 दिन में आवेदन का निस्तारण करना होगा। एक अप्रैल 2026 तक लगने वाले ब्याज को योजना के तहत माफ किया जाएगा। करदाताओं को बकाया बिल की अदायगी तीन किस्तों में 15 दिसंबर तक करनी होगी

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