अनुकंपा नियुक्ति के लिए परीक्षा कराना अनुचित नहीं : हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि जब उपलब्ध पदों की तुलना में अनुकंपा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो राज्य की ओर से उनके बीच चयन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा कराना अनुचित नहीं कहा जा सकता।
इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति में 5 प्रतिशत की सीमा और अधिक आवेदन होने पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित कराने संबंधी नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त कर दी।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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