शिक्षक को पसंद के स्कूल में नियुक्ति का अधिकार नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी पसंद के किसी विशेष विद्यालय में तैनाती का दावा नहीं कर सकते।
पीठ ने स्पष्ट किया कि तबादला नीति के तहत शिक्षक के आवेदन पर जिला स्तर पर विचार किया जाएगा, लेकिन शिक्षक को किसी खास विद्यालय में नियुक्ति का अधिकार नहीं है।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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