
थानों में सीसीटीवी कैमरों का 24 घंटे चालू रहना अनिवार्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सावंत की खंडपीठ ने कहा थाने से सीसीटीवी फुटेज गायब रहता है या जानबूझकर बंद रखा जाता है और पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के बाद रिहा करने का कोई ठोस दस्तावेज या सबूत पेश नहीं कर पाती है तो पुलिस के खिलाफ अवैध हिरासत का आरोप सच और अंतिम माना जाएगा।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमवीर सिंह सैनी मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट कहा कि सीसीटीवी कैमरों का 24 घंटे चालू रहना अनिवार्य है। यदि तकनीकी खराबी आती है तो उसका तुरंत रिकॉर्ड होना चाहिए। कैमरे बंद होने की स्थिति में पुलिस को हर आने जाने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड समय के साथ जनरल डायरी में दर्ज करना चाहिए। रिहाई के समय परिजनों का हस्ताक्षर या वीडियोग्राफी का सबूत भी रखना चाहिए।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



