
आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सुप्रीम आदेश
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने देश भर में नगर निकायों को आवासीय संपत्तियों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ प्राथमिकता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर ऐसी संपत्तियों को सील किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जमीन के इस्तेमाल का उद्देश्य स्पष्ट रूप से आवासीय या व्यावसायिक निर्धारित नहीं है, वहां भी जांच की जाए, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाए। कार्रवाई में भेदभाव नहीं चलेगा।
पीठ ने स्पष्ट कहा कि अगर अधिकारी भेदभाव करते हुए चुनिंदा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो न्यायालय इस पर सख्त रुख अपनाएगा।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



