दिल्ली-एनसीआर में 7-8 नवंबर को तय समय पर ग्रीन पटाखों की मंजूरी

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सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दिवाली पर दिल्ली एवं एनसीआर के अन्य शहरों में दिवाली पर ग्रीन पटाखों को चलाने की सीमित मंजूरी दी है।
पीठ ने 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध बहाल कर दिया जाएगा।
पीठ ने कहा कि एक दूसरे से जुड़े धमाके वाले पटाखों की लड़ी को न तो बनाया जाएगा और ना ही बिक्री किया जाएगा। बेरियम वाले पटाखों की भी अनुमति नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति विभिन्न निगरानी स्टेशनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक का डाटा और प्रदूषण से होने वाले मौतों के आंकड़ें एकत्र करेंगे।
पीठ ने स्पष्ट कहा कि दिवाली का धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक महत्व, परंतु यह दोहराना आवश्यक है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्रदूषणमुक्त वातावरण का अधिकार भी शामिल है।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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