
तीन माह में पंचायत चुनाव कराने को हाईकोर्ट ने दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने के लिए कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव होने तक वर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासन होंगे।
अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, दशरथ यादव और अन्य की याचिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग को समय पर चुनाव कराने और चुनाव कार्यक्रम कोर्ट के समक्ष पेश करने की मांग की गई थी।
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वहीं कुछ अन्य याचिकाओं में ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती दी गई थी। बुधवार 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



