तीन माह में पंचायत चुनाव कराने को हाईकोर्ट ने दिया आदेश

ADVERTISEMENT
Digital Chacha Advertisement

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने के लिए कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव होने तक वर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासन होंगे।
अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, दशरथ यादव और अन्य की याचिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग को समय पर चुनाव कराने और चुनाव कार्यक्रम कोर्ट के समक्ष पेश करने की मांग की गई थी।
Please click, watch, subscribe & share our YouTube Channel ‘Newsline Nation’ for important Court’s Orders with useful News & Views:

वहीं कुछ अन्य याचिकाओं में ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती दी गई थी। बुधवार 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

ADVERTISEMENT
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *