
राज्य कर विभाग आगरा ने शुरू की हेल्प डेस्क
राज्य कर विभाग आगरा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना-2026 का लाभ व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए जयपुर हाउस स्थित कार्यालय में हेल्प डेस्क शुरू की गई है। अपर आयुक्त ग्रेड प्रथम पंकज गांधी ने अधिकारियों को खंडवार सूची बनाकर बकायेदारों से सीधे संपर्क कर हेल्प डेस्क के जरिए ऑनलाइन आवेदन में व्यापारियों की मदद करने के निर्देश दिए हैं।
यह योजना 15 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के वैट, जीएसटी, एंटरटेनमेंट और प्रवेश कर जैसे पुराने लंबित बकायों पर राहत दी जा रही है। दस लाख रुपए तक के मूल बकाये पर ब्याज और जुर्माना 100 प्रतिशत माफ होगा।
दस लाख रुपए से अधिक के बकाये पर 50 से 90 प्रतिशत तक ब्याज में छूट मिलेगी, जबकि जुर्माना सभी श्रेणियों में पूरी तरह माफ रहेगा। योजना का लाभ लेने के लिए मूल कर जमा करना अनिवार्य है। व्यापारी वाणिज्य कर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



