
इंटरनेट इस्तेमाल करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा है कि इंटरनेट तक पहुंच और उसका इस्तेमाल करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। बच्चों को भी इससे वंचित नहीं किया जा सकता।
पीठ ने कहा कि ऑनलाइन नुकसान से बचाने के नाम पर बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाना उचित नहीं होगा, लेकिन सुरक्षा के लिए उम्र के अनुसार प्रतिबंध, विभागों की निगरानी एवं अन्य प्रभावी उपाय आवश्यक हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



