इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो महत्वपूर्ण आदेश-सार

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@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने कहा है केवल पदनाम की समानता से संविदाकर्मी को समान वेतन का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए उसे नियमित कर्मचारियों के समान कार्य की समानता भी साबित करनी होगी।
@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कहा कि प्रताड़ना के आरोप मात्र से आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता। इसके लिए अपराध में आरोपी की सक्रिय भूमिका और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े ठोस आधार होने चाहिए। पीठ ने इस टिप्पणी के साथ में अमरोहा के दो आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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