
धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण लाभ नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर गैर हिंदू धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अपने पुराने सामाजिक दर्जे के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण का लाभ नहीं मांग सकता।
पीठ ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद पूर्व जाति से जुड़ा अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। यहां तक कि अगर व्यक्ति बाद में हिंदू धर्म में वापस लौट आता है तो भी उसे पूर्व पिछड़ेपन का दर्जा स्वत: वापस नहीं मिलता।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



