देशभर के विश्वविद्यालयों से रिकॉर्ड तलब

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सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एनवी अंजरिया की पीठ ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों को मुनाफा कमाने वाली संस्थाओं के तौर पर चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के निजी विश्वविद्यालयों से पिछले पांच वर्षों के दौरान ऑडिट किए गए वित्तीय रिकॉर्ड, शुल्क संरचना, फंड के इस्तेमाल, अतिरिक्त धन के निवेश और ऐसे लोगों को किए गए भुगतान का विवरण मांगा है जो शिक्षा से सीधे न जुड़े हों।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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