पति के खिलाफ अधिकारियों को शिकायतें भेजना मानसिक क्रूरता

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में तलाक के मामले में स्पष्ट किया है कि पत्नी की ओर से पति के चरित्र पर बेबुनियाद आरोप लगाना और उसके वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से शिकायत करना मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है।
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने कहा कि कोई जीवनसाथी सेना में सेवारत अपने साथी के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को अनैतिक व्यवहार या अवैध संबंधों की लिखित शिकायतें भेजता है तो यह एक साधारण घरेलू विवाद नहीं रह जाता।
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इस मामले में पत्नी ने पति पर उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध होने के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वह इन आरोपों को साबित नहीं कर सकी।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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