डॉक्टर और अस्पताल रहेंगे उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में

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सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पांच जजों की पीठ ने कहा कि डॉक्टर और अस्पताल आगे भी उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मरीजों के प्रति जवाबदेह रहेंगे। इस बारे में दायर एक सुधारात्मक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए उक्त आदेश दिया।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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