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निरस्त ड्रग लाइसेंस से सरकारी, नकली, सेंपल और एक्सपायर दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए आगरा के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त द्वारा थोक लाइसेंस पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही आगरा जिले के सभी थोक लाइसेंस का सत्यापन कराया जा रहा है।
औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने बताया कि जिले में करीब 8500 मेडिकल स्टोर को लाइसेंस मिले हैं। इनमें से 3000 थोक दवा के लाइसेंस हैं। जिले के सभी थोक लाइसेंस के सत्यापन के दौरान फर्म का नाम, पता, लाइसेंस धारक का नाम, फोन नंबर, जीएसटी नंबर, वार्षिक टर्न ओवर, खरीद-बिक्री, गोदाम की संख्या समेत अन्य जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं।
आयुक्त ने सभी थोक लाइसेंस धारकों और दवा विक्रेताओं से कहा है कि वे अपनी फर्म पर बोर्ड लगा कर ये समस्त जानकारी दर्ज करें जिससे कि लाइसेंस सत्यापन के समय आसानी हो। उन्होंने बताया कि फिलहाल थोक लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।
Source: न्यूज़लाइन फीचर्स एंड प्रेस एजेंसी