बहाना बना कर भरण पोषण से बच नहीं सकता पति

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्री धरन और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने कहा कि बिना प्रमाण बीमारी और बेरोज़गारी का बहाना बना कर पति, पत्नी के भरण पोषण से बच नहीं सकता, भले ही पत्नी एलएलबी डिग्रीधारी हो। पत्नी का पालन पोषण करना पति का कर्तव्य है।

Source: न्यूज़लाइन ब्यूरो

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