
सहमति में रहने वाले दो वयस्कों का संबंध विवाह के समान : हाइकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सहमति संबंध में रहने वाले दो वयस्क व्यक्तियों का सहमति संबंध विवाह के समान है। ऐसे जोड़े के जीवनसाथी चुनने और साथ रहने के अधिकार में माता-पिता एवं मित्र न तो हस्तक्षेप कर सकते हैं और न ही उनकी जान को खतरा पहुंचा सकते हैं। पीठ ने कहा कि सहमति से विवाह करने वाले वयस्कों के लिए जाति, पंथ, रंग, धर्म या आस्था कोई बाधा नहीं बन सकती।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



