
श्री बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे : सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के अंतर्गत वृन्दावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में दान की रकम के हेर-फेर के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दान का हर पैसा दान पात्रों में या मंदिर के खजाने में ऑनलाइन ही जमा होगा। चढ़ावे की चोरी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ की ओर से गठित हाईपावर्ड कमेटी के वकील मनिंदर सिंह की ओर से पेश तथ्यों पर यह बात कही।
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पीठ ने कहा कि किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि दान का हर पैसा या तो दान पात्रों में डाला जाएगा या मंदिर के खजाने में ऑनलाइन जाएगा। मंदिर के सेवायतों या किसी और के द्वारा पैदा की गई बाधा को गंभीरता से लिया जाएगा। भक्तों के दान पर पुजारियों का अधिकार नहीं है। मैनेजमेंट कमेटी को मंदिर के खजाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करनी चाहिए।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



