
व्यक्तिगत संपत्ति पर सबका अधिकार नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्र कुमार राय की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि संयुक्त हिंदू परिवार में अगर कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से कोई संपत्ति खरीदता है तो उस संपत्ति पर अन्य सदस्यों का कोई अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सदस्य व्यक्तिगत संपत्ति पर अधिकार जताता है तो उसे यह साबित करना होगा कि वह संपत्ति संयुक्त परिवार के कोष से खरीदी गई थी। कोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश के बस्ती निवासी परदेशी की याचिका पर दिया है।
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Source: न्यूज़लाइन फीचर्स एंड प्रेस एजेंसी



