बुजुर्गों की संपत्ति से बच्चों को किया जा सकता है बेदखल : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माता पिता और वरिष्ठ नगरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत गठित ट्रिब्यूनल जरूरत पड़ने पर बच्चों को बुजुर्ग माता-पिता की संपत्ति से बाहर करने का आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए दिया जा सकता है।
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने स्पष्ट किया कि शिकायत मिलते ही हर बच्चे को घर से निकल दिया जाएगा। बेदखली का उद्देश्य बुजुर्गों की देखभाल, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा होना चाहिए। कानून के तहत मिले अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने की शक्ति ट्रिब्यूनल में निहित है।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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