
बार काउंसिल विधि छात्रों पर नहीं कर सकती कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के पास विधि छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। बार काउंसिल को किसी विधि स्नातक पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र तभी मिलता है जब विधि स्नातक वकील के तौर पर पंजीकृत हो जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों के आचरण पर कार्रवाई करने का अधिकार उनके विश्वविद्यालय अथवा संबंधित शैक्षणिक संस्थान के पास है।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



