
पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर लगाएं चेतावनी लेबल : सुप्रीम कोर्ट
खाद्य पदार्थों के पैकेट पर सामने की ओर चीनी, नमक और वसा की स्पष्ट जानकारी देने संबंधी अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करने में केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की असमर्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि दो सप्ताह में कदम उठाने में नाकाम रहने पर कोर्ट खुद इस संबंध में निर्देश जारी करेगी।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंदन की पीठ ने कहा कि 10 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन सरकार को करना ही होगा। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राधिकरण को डब्बा बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर सामने की ओर सही तरीके से उत्पादन में चीनी, नमक, संतृप्त वसा और अन्य पोषक तत्वों के बारे में सही तरीके से चेतावनी लेबर प्रदर्शित करने को कहा गया था।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



