
जमानत पर रिहा आरोपी को कोर्ट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने कहा है कि यदि किसी आरोपी को एक ही अपराध संख्या में पहले जमानत मिल गई है और इसके बाद जांच के दौरान नई धाराएं जोड़ी जाती हैं तो पुलिस पूर्व में दिए गए जमानत आदेश को नजर अंदाज कर आरोपी को सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में जांच एजेंसी को संबंधित न्यायालय में नए तथ्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर उचित आदेश प्राप्त करना अनिवार्य है।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



