
गुजारा भत्ता उपकर या दान नहीं है : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अचल सचदेव की एकल पीठ ने कहा कि गुजारा भत्ता कोई उपकर या दान नहीं है, बल्कि पत्नी का अधिकार है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अधिकार से पत्नी को वंचित कर गरीबी में छोड़ना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले सम्मान के साथ जीने के अधिकार के खिलाफ है।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



