
किशोरावस्था में दर्ज मामला सरकारी नौकरी में बाधक नहीं : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा कि किशोरावस्था में दर्ज आपराधिक मामला वयस्क होने पर सरकारी नौकरी में बाधक नहीं बन सकता।
इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याची चंद्रेश्वर प्रसाद यादव की बर्खास्तगी को खारिज कर 25 प्रतिशत बकाया वेतन देने का आदेश दिया है।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



