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ट्रेन में कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री अब अपने साथ ट्रेन की बोगी में ले जाने वाले निर्धारित वजन तक के लगेज (व्यक्तिगत सामान) की बुकिंग भी ऑनलाइन करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा इस पारदर्शी व्यवस्था को पूरे देश में 31 जुलाई से लागू कर दिया गया है। यह सुविधा केवल कन्फर्म रिजर्वेशन वाले यात्रियों के लिए ही उपलब्ध होगी।
उत्तर मध्य रेलवे सहित सभी जोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सेंटर फॉर रेलवे इन्फोर्मेशन सिस्टम (क्रिस) की ओर से तैयार किए गए इस विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए यात्रियों को स्टेशन पर लगेज बुकिंग की लंबी औपचारिकताओं और कतारों से मुक्ति मिलेगी।
रेलवे का मानना है कि इस व्यवस्था से जहां एक ओर लगेज बुकिंग की प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनेगी, वहीं दूसरी ओर यात्रियों के समय की भी बचत होगी। रेलवे के नियमानुसार एसी फर्स्ट क्लास के यात्री 70 किलोग्राम तक मुफ्त सामान ले जा सकते हैं। निर्धारित शुल्क देकर अधिकतम 150 किलोग्राम तक सामान ले जा सकेंगे।
इसी तरह एसी टू टियर और थ्री टियर में सामान ले जाने की मुफ्त सीमा 50 किलोग्राम और शुल्क देकर अधिकतम 100 किलोग्राम है। वहीं स्लीपर क्लास के यात्री अधिकतम 80 किलोग्राम और सेकंड क्लास के लिए यात्री अधिकतम 70 किलोग्राम वजन का सामान अपने साथ ले जा सकेंगे।
निर्धारित वजन से अधिक सामान ले जाने पर यात्री से सामान्य माल ढुलाई शुल्क का डेढ़ गुना शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपये होगा। अतिरिक्त शुल्क की गणना 10 किलोग्राम के स्लैब में की जाएगी साथ ही न्यूनतम 50 किलोमीटर की दूरी को आधार माना जाएगा।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra