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ताज नगरी आगरा के प्रसिद्ध पेठा, दालमोठ, गजक और पराठा को एक जनपद एक व्यंजन योजना (ओडीओसी) के अंतर्गत नई पहचान मिलेगी। स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को परियोजना पर 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिला उद्योग केंद्र द्वारा पात्र उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उपायुक्त उद्योग शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई अनिवार्यता नहीं है। बैंक डिफॉल्टर और पूर्व में किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ ले चुके लोग पात्र नहीं होंगे। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना में 25 लाख से लेकर डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर अलग-अलग स्लैब में मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को अपनी ओर से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत देना होगा, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए यह सीमा 6 प्रतिशत रखी गई है।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उद्यम के लगातार दो साल तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी को सब्सिडी में बदल दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक उद्यमी और कारीगर विभागीय वेबसाइट https://upsdc.gov.in अथवा https://www.diupmsme.upsidc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के संबंध में किसी भी जानकारी और असुविधा के लिए नुनहाई स्थित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।
Source: न्यूज़लाइन फीचर्स एंड प्रेस एजेंसी