एससी-एसटी होने से ही नहीं लग सकतीं धाराएं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संतोष राय की एकल पीठ ने कहा है कि किसी व्यक्ति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने मात्र से एससी-एसटी एक्ट की धाराएं लागू नहीं हो जातीं। इस अपराध के लिए यह भी आवश्यक है कि आरोपी ने पीड़ित को उसकी जाति के कारण जानबूझकर अपमानित किया हो।
हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ गाजियाबाद में जमीन के लेन-देन से जुड़े मामले में आरोपी राजू कुरैशी उर्फ उमरदराज के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में चल रही कार्रवाई को निरस्त कर दिया।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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