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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवाकाल के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। बल्कि उसे समान वेतन और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार कानून 1995 की धारा 47 का उद्देश्य दिव्यांग कर्मचारियों को समान अवसर और सेवा सुरक्षा प्रदान करना है। सेवाकाल के दौरान कर्मचारी के दिव्यांग होने पर अगर विभाग में ऐसा समान पद उपलब्ध नहीं हो तो उसके लिए अतिरिक्त पद सृजित किया जा सकता है।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra