
सहमति से बने संबंध दुष्कर्म नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाड़िया की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि वयस्कों के बीच लंबे समय तक सहमति से चले संबंध को विवाह नही होने के कारण दुष्कर्म नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दुष्कर्म का मामला तभी बनता है जब यह साबित हो जाए कि आरोपी की मंशा सहमति से संबंध बनाने से पहले से ही विवाह करने की नहीं थी।
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Source: न्यूज़लाइन फीचर्स एंड प्रेस एजेंसी



