समय पूर्व सेवानिवृत्ति आदेश मनमाना : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त सचिव पद पर पदोन्नति के महज दो महीने बाद अनुपयोगी बताकर जबरन सेवानिवृत्त किए गए भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारी के समय पूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करते हुए इसे मनमाना और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शक्ति का दुरुपयोग करना करार दिया है।
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जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो अधिकारी को कार्यालय में बुलाकर सम्मान के साथ विदाई देते हुए 15 लाख रुपए मुआवजा और सभी सेवा लाभ प्रदान करे।

Source: Newsline Features And Press Agency, Agra

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