
व्हाट्सएप मैसेज है प्रथमदृष्टया मृत्युपूर्व बयान: एमपी हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाइकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की एकल पीठ ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कहा है कि मृतक के मोबाइल फोन में मिले ऐसे व्हाट्सएप मैसेज प्रथमदृष्टया मृत्युपूर्व बयान है, जिसमें आरोपियों का स्पष्ट रूप से नाम लिया गया है।
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Source: Newsline Features And Press Agency, Agra



