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सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि किसी लिफ्ट में हादसा होने पर केवल लिफ्ट बनाने वाली कंपनी ही नहीं, बल्कि उसका रखरखाव करने वाली एजेंसी और लिफ्ट वाले भवन का प्रबंधन भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए समान रूप से जिम्मेदार होगा ।
पीठ ने कहा कि लिफ्ट एक तरह का सार्वजनिक परिवहन है और उसमें आने-जाने वाले लोग अपनी सुरक्षा पूरी तरह उस व्यवस्था के भरोसे छोड़ देते हैं। इसलिए लिफ्ट से हुए किसी भी हादसे के लिए सभी संबंधित पक्षों पर जिम्मेदारी बनती है।
कोर्ट ने कहा कि लिफ्ट हादसे के बाद पीड़ित से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह तय करे कि किसकी कितनी गलती थी। वह किसी भी जिम्मेदार पक्ष से मुआवजा मांग सकता है, जबकि संबंधित पक्ष बाद में आपस में जिम्मेदारी तय कर सकते हैं।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra