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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सार्वजनिक सड़कों पर लावारिस जानवरों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे मामले में मुआवजे के लिए तंत्र बनाने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा कि जानवरों को खुला छोड़ने वाले मालिकों को जिम्मेदार ठहराते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि जानवर दिन के आखिर में तय ठिकानों पर लौट आएं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जानवरों की टैगिंग करने, आवारा जानवरों को शेल्टर में सुरक्षित पहुंचाने और टैगिंग एवं आश्रय स्थलों के सुचारू संचालन के लिए हर विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए।
Source: Newsline Features And Press Agency, Agra